🇮🇳 *EWS 🇮🇳 *EWS सवर्ण आरक्षण FAQs (अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न)* 🇮🇳 सवर्ण आरक्षण FAQs (अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न)* 🇮🇳 ओर मेरे समाधान
1. पिता के नाम 12 बीघा से अधिक जमीन है तथा उनके 2 या अधिक पुत्र हैं तो क्या पुत्रों का EWS बन सकता है ?
उत्तर : नहीं, क्योंकि प्रत्येक आवेदक के परिवार की परिभाषा के अंतर्गत आवेदक स्वयं एवं पिता की संपत्ति मिलाकर देखी जाती है। चूंकि आज जमीन पिता के नाम है अतः सभी पुत्रों की संपत्ति की गणना में प्रयुक्त होगी। इसका उपाय यही है कि संपत्ति का बंटवारा सभी पुत्रों में इस प्रकार किया जाए कि प्रत्येक के हिस्से में 12 बीघा से कम जमीन हो । यदि बंटवारे के पश्चात भी प्रत्येक पुत्र के हिस्से में 12 बीघा से अधिक जमीन आती हो तो किसी एक पुत्र के नाम जिसका ईडब्ल्यूएस नहीं बनवाना हो अतिरिक्त जमीन का नामांतरण किया जा सकता है।
2. यदि जमीन दादा या दादी के नाम है तथा पिता के नाम जमीन नहीं है तो क्या ईडब्ल्यूएस बन सकता है?
उत्तर : हां। चूंकि ईडब्ल्यूएस के तहत परिवार की परिभाषा में दादा एवम दादी को शामिल नहीं किया गया है ।अतः उनके नाम कितनी भी जमीन हो आवेदक का ईडब्ल्यूएस बन सकता है।
3. यदि पिता सरकारी नौकरी में है तो क्या ईडब्ल्यूएस बन सकता है?
उत्तर : हां। पिता या स्वयं आवेदक भी सरकारी नौकरी में हो तो भी कोई बाधा नहीं है ।केवल उनकी सालाना आय आठ लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
4. यदि पूर्ण रूप से योग्य होने एवं सभी दस्तावेज पूर्ण होने के बाद भी ईडब्ल्यूएस आवेदन सरकारी कार्यालय से लौटाया जा रहा है या आनाकानी की जा रही हो तो क्या करें?
उत्तर : अपने उपखंड अधिकारी कार्यालय में संपर्क कर शिकायत करें। यदि वहां सुनवाई नहीं होती है तो जिला कलेक्टर के पास शिकायत करें। इसके अतिरिक्त राजस्थान संपर्क पोर्टल पर ऑनलाइन या टोल फ्री नंबर 181 पर कॉल करके भी उक्त कार्मिक की नामजद शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है।
5. यदि राशन कार्ड पिता से अलग बना हुआ है तो क्या ईडब्ल्यूएस का लाभ लिया जा सकता है?
उत्तर : नहीं। चूंकि राशन कार्ड मात्र पहचान दस्तावेज है अतः इसके अलग होने या नहीं होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ईडब्ल्यूएस की निर्धारित शर्तें पूर्ण करने पर ही प्रमाण पत्र बनवाया जा सकता है।
6. पिता के नाम जमीन ईडब्ल्यूएस हेतु निर्धारित शर्तों से अधिक है तो किस प्रकार यह प्रमाण पत्र बनवाया जा सकता है?
उत्तर : निर्धारित मानकों से अतिरिक्त जमीन को ईडब्ल्यूएस हेतु निर्धारित परिवार (आवेदक स्वयं एवम उसके माता पिता, आवेदक के पति अथवा पत्नी,18 साल से छोटे-भाई बहिन,18 साल से छोटे पुत्र-पुत्री) की परिभाषा से इतर किसी विश्वस्त व्यक्ति या सदस्य के नाम नामांतरण करवाकर ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बनवाया जा सकता है। उदाहरणार्थ यदि आवेदक के 18 साल से बड़े भाई या बहन है तो जो अतिरिक्त जमीन है उनके नाम ट्रांसफर करवाकर ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बनाया जा सकता है।
7. क्या यह आरक्षण लागू होने की तिथि के बाद जमीन नामांतरण करवाकर ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बनवाया जा सकता है?
उत्तर : हाँ,जिस दिन आप ईडब्ल्यूएस हेतु आवेदन करते हैं उससे पूर्व सभी प्रकार के नामांतरण किए जा सकते हैं। इसका आरक्षण लागू होने की तिथि से कोई संबंध नहीं है।
8. क्या ईडब्ल्यूएस आवेदन पत्र में BDO/ तहसीलदार/ अधिशासी अधिकारी की रिपोर्ट /हस्ताक्षर करवाना अनिवार्य है?
उत्तर : नहीं। ग्रामसेवक एवम हलका पटवारी की रिपोर्ट/हस्ताक्षर का प्रावधान है।
9. क्या एक्स सर्विसमैन अपने आरक्षण के साथ EWS का लाभ ले सकता है।
उत्तर : हाँ। EWS आरक्षण के साथ परीक्षाओं में मिलने वाला क्षैतिज आरक्षण (Horizontal Reservation) जैसे, Ex Serviceman / Widow/special abbled Reservation/TSP आदि का लाभ भी मिलेगा।
10. क्या 18 साल से बड़े अविवाहित भाई/ बहिन के नाम संपत्ति भी आवेदक की संपत्ति में जोड़ी जाएगी?
उत्तर : नही, 18 साल से छोटे भाई /बहिन की संपत्ति आवेदक की संपत्ति के साथ जोड़ी जाती है। इसका केवल 18 साल की आयु से सम्बन्ध है, वैवाहिक स्थिति से कोई सम्बन्ध नही है।
11. क्या सभी राज्यो में ews हेतु इतनी कड़ी शर्तें है?
उत्तर : नही, गुजरात मे केवल 8 लाख सालाना आय की शर्त है। राजस्थान में भी इस तरह का सुधार राज्य सरकार द्वारा किया जा सकता है।
12. आवेदक के परिवार में कौन कौन शामिल होंगे जिनकी आय /सम्पत्ति जोड़ी जाएगी ?
उत्तर : आवेदक स्वयं एवम उसके माता पिता, आवेदक के पति अथवा पत्नी,18 साल से छोटे-भाई बहिन,18 साल से छोटे पुत्र-पुत्री।
विवाहित महिला का EWS प्रमाण पत्र उसके माता-पिता के मूल निवास स्थान से बनेगा। (जिसमें आय व सम्पति की गणना हेतु उसे अपने पति व 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों की आय व सम्पत्ति को उसके माता-पिता एवं 18 वर्ष से कम आयु के उसके भाई-बहन की आय व सम्पत्ति में जोड़ना होगा। सास ससुर के नाम सम्पत्ति को नही जोड़ा जाएगा।)
1. पिता के नाम 12 बीघा से अधिक जमीन है तथा उनके 2 या अधिक पुत्र हैं तो क्या पुत्रों का EWS बन सकता है ?
उत्तर : नहीं, क्योंकि प्रत्येक आवेदक के परिवार की परिभाषा के अंतर्गत आवेदक स्वयं एवं पिता की संपत्ति मिलाकर देखी जाती है। चूंकि आज जमीन पिता के नाम है अतः सभी पुत्रों की संपत्ति की गणना में प्रयुक्त होगी। इसका उपाय यही है कि संपत्ति का बंटवारा सभी पुत्रों में इस प्रकार किया जाए कि प्रत्येक के हिस्से में 12 बीघा से कम जमीन हो । यदि बंटवारे के पश्चात भी प्रत्येक पुत्र के हिस्से में 12 बीघा से अधिक जमीन आती हो तो किसी एक पुत्र के नाम जिसका ईडब्ल्यूएस नहीं बनवाना हो अतिरिक्त जमीन का नामांतरण किया जा सकता है।
2. यदि जमीन दादा या दादी के नाम है तथा पिता के नाम जमीन नहीं है तो क्या ईडब्ल्यूएस बन सकता है?
उत्तर : हां। चूंकि ईडब्ल्यूएस के तहत परिवार की परिभाषा में दादा एवम दादी को शामिल नहीं किया गया है ।अतः उनके नाम कितनी भी जमीन हो आवेदक का ईडब्ल्यूएस बन सकता है।
3. यदि पिता सरकारी नौकरी में है तो क्या ईडब्ल्यूएस बन सकता है?
उत्तर : हां। पिता या स्वयं आवेदक भी सरकारी नौकरी में हो तो भी कोई बाधा नहीं है ।केवल उनकी सालाना आय आठ लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
4. यदि पूर्ण रूप से योग्य होने एवं सभी दस्तावेज पूर्ण होने के बाद भी ईडब्ल्यूएस आवेदन सरकारी कार्यालय से लौटाया जा रहा है या आनाकानी की जा रही हो तो क्या करें?
उत्तर : अपने उपखंड अधिकारी कार्यालय में संपर्क कर शिकायत करें। यदि वहां सुनवाई नहीं होती है तो जिला कलेक्टर के पास शिकायत करें। इसके अतिरिक्त राजस्थान संपर्क पोर्टल पर ऑनलाइन या टोल फ्री नंबर 181 पर कॉल करके भी उक्त कार्मिक की नामजद शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है।
5. यदि राशन कार्ड पिता से अलग बना हुआ है तो क्या ईडब्ल्यूएस का लाभ लिया जा सकता है?
उत्तर : नहीं। चूंकि राशन कार्ड मात्र पहचान दस्तावेज है अतः इसके अलग होने या नहीं होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ईडब्ल्यूएस की निर्धारित शर्तें पूर्ण करने पर ही प्रमाण पत्र बनवाया जा सकता है।
6. पिता के नाम जमीन ईडब्ल्यूएस हेतु निर्धारित शर्तों से अधिक है तो किस प्रकार यह प्रमाण पत्र बनवाया जा सकता है?
उत्तर : निर्धारित मानकों से अतिरिक्त जमीन को ईडब्ल्यूएस हेतु निर्धारित परिवार (आवेदक स्वयं एवम उसके माता पिता, आवेदक के पति अथवा पत्नी,18 साल से छोटे-भाई बहिन,18 साल से छोटे पुत्र-पुत्री) की परिभाषा से इतर किसी विश्वस्त व्यक्ति या सदस्य के नाम नामांतरण करवाकर ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बनवाया जा सकता है। उदाहरणार्थ यदि आवेदक के 18 साल से बड़े भाई या बहन है तो जो अतिरिक्त जमीन है उनके नाम ट्रांसफर करवाकर ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बनाया जा सकता है।
7. क्या यह आरक्षण लागू होने की तिथि के बाद जमीन नामांतरण करवाकर ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बनवाया जा सकता है?
उत्तर : हाँ,जिस दिन आप ईडब्ल्यूएस हेतु आवेदन करते हैं उससे पूर्व सभी प्रकार के नामांतरण किए जा सकते हैं। इसका आरक्षण लागू होने की तिथि से कोई संबंध नहीं है।
8. क्या ईडब्ल्यूएस आवेदन पत्र में BDO/ तहसीलदार/ अधिशासी अधिकारी की रिपोर्ट /हस्ताक्षर करवाना अनिवार्य है?
उत्तर : नहीं। ग्रामसेवक एवम हलका पटवारी की रिपोर्ट/हस्ताक्षर का प्रावधान है।
9. क्या एक्स सर्विसमैन अपने आरक्षण के साथ EWS का लाभ ले सकता है।
उत्तर : हाँ। EWS आरक्षण के साथ परीक्षाओं में मिलने वाला क्षैतिज आरक्षण (Horizontal Reservation) जैसे, Ex Serviceman / Widow/special abbled Reservation/TSP आदि का लाभ भी मिलेगा।
10. क्या 18 साल से बड़े अविवाहित भाई/ बहिन के नाम संपत्ति भी आवेदक की संपत्ति में जोड़ी जाएगी?
उत्तर : नही, 18 साल से छोटे भाई /बहिन की संपत्ति आवेदक की संपत्ति के साथ जोड़ी जाती है। इसका केवल 18 साल की आयु से सम्बन्ध है, वैवाहिक स्थिति से कोई सम्बन्ध नही है।
11. क्या सभी राज्यो में ews हेतु इतनी कड़ी शर्तें है?
उत्तर : नही, गुजरात मे केवल 8 लाख सालाना आय की शर्त है। राजस्थान में भी इस तरह का सुधार राज्य सरकार द्वारा किया जा सकता है।
12. आवेदक के परिवार में कौन कौन शामिल होंगे जिनकी आय /सम्पत्ति जोड़ी जाएगी ?
उत्तर : आवेदक स्वयं एवम उसके माता पिता, आवेदक के पति अथवा पत्नी,18 साल से छोटे-भाई बहिन,18 साल से छोटे पुत्र-पुत्री।
विवाहित महिला का EWS प्रमाण पत्र उसके माता-पिता के मूल निवास स्थान से बनेगा। (जिसमें आय व सम्पति की गणना हेतु उसे अपने पति व 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों की आय व सम्पत्ति को उसके माता-पिता एवं 18 वर्ष से कम आयु के उसके भाई-बहन की आय व सम्पत्ति में जोड़ना होगा। सास ससुर के नाम सम्पत्ति को नही जोड़ा जाएगा।)