Friday, June 14, 2019

मुख्यमंत्री युवा संबल योजना बेरोजगारी भत्ता राजस्थान

मुख्यमंत्री युवा संबल योजना  बेरोजगारी भत्ता राजस्थान

मुख्यमंत्री युवा संबल योजना  बेरोजगारी भत्ता राजस्थान 2019-20 के नियम क्या हैं [अमाउंटऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म

राजस्थान की नई सरकार ने अपने मेनिफेस्टो के हिसाब से योजनाओ को लागू करना शुरू केआर दिया हैं । हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री युवा संबल योजना का ऐलान किया हैं यह एक बेरोजगारी भत्ता योजना हैं जिसमें युवाओं को प्रति माह भत्ते के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी । सीएम युवा संबल योजना में कैसे आवेदन करे और कौन इस योजना का लाभ ले सकता हैं ऐसे सवालों के जवाब के लिए इस योजना को ध्यान से पढ़े।
योजनामुख्यमंत्री युवा संबल योजना
पुराना नामअक्षत योजना
लांच तारीख1 जुलाई 2012
योजना शुरू करने की तिथिफरवरी 2019
लागु की गईरोजगार विभाग राजस्थान
बेरोजगारी भत्ता3000 – 3500 Rs
लाभार्थीबेरोजगार युवा वर्ग
कांटेक्ट नंबर (Helpline number)0141-2373675,2368850
ऑफिसियल पोर्टल वेबसाइटemployment.livelihoods.rajasthan.gov.in
मुख्यमंत्री युवा संबल योजना बेरोजगारी भत्ता राजस्थान के लाभ एवं नियम
  • उद्देश्य मुख्यमंत्री युवा संबल योजना का मुख्य उद्देश्य बेरोजगारों को उनका हक़ देते हुए, आर्थिक सहायता करना है.  आज के समय में शिक्षा को बहुत महत्वपूर्ण समझा जाता है, देश की अधिकतर जनता अब शिक्षा के प्रति जगरूप हो गई है. नौजवान पैसे कमाने और बड़ा आदमी बनने के लिए कड़ी मेहनत करते है. अच्छी नौकरी सभी का सपना होता है, लेकिन नौकरी न लगने की वजह से वे हताश हो जाते है. कई नौजवान इससे परेशान होकर डिप्रेशन में आ जाते है. युवा वर्ग देश का भविष्य है, जिसके भविष्य को सवारने के लिए सरकार उनकी आर्थिक सहायता कर रही है.
  • बेरोजगारी भत्ता राशि   राजस्थान बेरोजगारी भत्ता में सरकार महिलाओं को 3500 रुपये एवं पुरुषों को 3000 रुपये दो वर्षो की अवधि तक देगी । इस तरह बेरोजगारों को इन दो वर्षों में अच्छा रोजगार प्राप्त करने के उद्देश्य से काम करने का सही समय मिलेगा । पहले यह भत्ता 650 से 750 था जिसे 2019-20 के वित्तीय वर्ष में बढ़ा दिया गया हैं ।
पुरुष वर्ग3000 हर महीने
महिला वर्ग 3500 हर महीने
  • अवधि (Duration) – राजस्थान सरकार इस बेरोजगारी भत्ते को अधिकतम 2 सालों तक देगी। इस बीच में अगर किसी की नौकरी लग जाती है, या कोई अपना काम शुरू कर लेता है तो उसी समय भत्ता मिलना बंद हो जायेगा। (धोखाधड़ी, फर्जीवाड़ा करके अगर कोई आवेदन करता है और विभाग को गुमराह करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही होगी।)
  • अक्षत बेरोजगारी भत्ता योजना का पंजीयन कार्य फरवरी 2019 से शुरू कर दिया जायेगा, फरवरी 2019 से ही भत्ते की राशि उम्मीद्वार को खाते में भेजी जायेगी । 
मुख्यमंत्री युवा संबल योजना बेरोजगारी भत्ता के लिये पात्रता नियम (Eligibility Criteria and Documents) –
  • राजस्थान मूल निवासी  लाभार्थी को योजना के अंतर्गत राशि तभी मिलेगी, जब वो राजस्थान प्रदेश का रहने वाला होगा। इसके लिए लाभार्थी को अपना मूल निवासी पत्र दस्तावेज के रूप में रखना होगा।
  • आयु सीमा  योजना के लिए एक आयु सीमा तय की गई है. इस उम्र के बीच के लोग ही इस योजना के योग्य है. 21 से 30 वर्ष के पुरुष, व  21 से 35 वर्ष की महिला, विकलांग (दिव्यांग), एसटी, एससी इस योजना के पात्र है. लाभार्थी को अपनी आयु का प्रमाण देने के लिए 10 वीं की मार्कशीट फॉर्म के साथ जमा करनी होगी।
  • शिक्षा – कम से कम स्नातक पास लाभार्थी ही इस योजना के लिए योग्य है. मास्टर डिग्री वाले भी इसके लिए आवेदन कर सकते है. लाभार्थी को योजना का लाभ तभी मिलेगा जब उसने कक्षा 12वीं एवं कॉलेज की पढाई प्रदेश के अंदर आने वाले कॉलेज स्कूल से की होगी। फॉर्म के साथ उसे 12वीं की मार्कशीट एवं स्नातक की डिग्री जमा करनी होगी।
  • आय सीमा – लाभार्थी के परिवार की वार्षिक आय (माता-पिता या पति-पत्नी) 3 लाख या उससे कम होनी चाहिए। आवेदक को आय प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य है.
  • लाभार्थी किसी भी तरह की छोटी बड़ी सरकारी या प्राइवेट नौकरी में कार्यरत न हो. वो किसी भी तरह के बिजनेस से भी न जुड़ा हो.
  • कोई भी लाभार्थी को अपने जिले के रोजगार विभाग में कम से कम एक साल तक पंजीकरण करना होगा। इस एक साल में अगर नौकरी नहीं मिलती है तो लाभार्थी को बेरोजगारी भत्ता मिलना शुरू हो जायेगा। भत्ता मिलने की स्थिति में भी लाभार्थी को अपना पंजीकरण रोजगार विभाग में करते रहना होगा।
  • परिवार में 2 से अधिक लोगों को इस योजना के अंतर्गत लाभ नहीं मिलेगा। एक ही परिवार के 2 लोग ही इसके लिए अप्लाई कर सकते है
  • राजस्थान सरकार ने 2009 में युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने के लिए अक्षत कौशल योजना लांच की थी. कोई भी लाभार्थी अक्षत कौशल योजना या बेरोजगारी भत्ता योजना (2012 वाली) में से किसी एक में ही आवेदन कर सकता है.
  • अगर कोई लाभार्थी किसी भी राजकीय या केंद्रीय योजना के तहत छात्रवृत्ति या भत्ता प्राप्त कर रहा है तो वो इस योजना के लिए पात्र नहीं माना जायेगा।
  • जो लाभार्थी इस योजना के लिए अप्लाई करे उसका कोई भी पुलिस केस न चल रहा हो.
अन्य जरुरी दस्तावेज (Required Documents List) –
आवेदक को अपना आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड की फोटोकॉपी जमा करनी होगी। इसके अलावा सभी मार्कशीट भी आवेदक को  जमा करनी होगी। निःशक्त या दिव्यांग को इससे जुड़ा प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य है. भामाशाह कार्ड राजस्थान में किसी भी योजना के लिए अनिवार्य होता है. सरकार ने भामाशाह से जुड़ी बहुत सी योजनाएं लागु की है. 
राजस्थान बेरोजगारी भत्ता योजना चयन प्रक्रिया (How to Select) –
  • हर साल 1 जुलाई को विभाग सिलेक्शन की प्रक्रिया करेगा। राजस्थान सरकार ने बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत नियम बनाया है कि हर साल अधिकतम 1 लाख लोगों को ही यह राशि दी जाएगी।
  • अगर 1 लाख से ज्यादा लोग योजना के पात्र होते है तो रोजगार विभाग ज्यादा उम्र वालों को पहले प्राथमिकता देगा।
  • अगर एक लाख से कम आवेदक सेलेक्ट होते है तो सभों को भत्ता मिलेगा, एवं 6 महीने बाद मतलब 1 जनवरी को फिर से चयन की प्रक्रिया की जाएगी।
  • 1 साल हो जाने के बाद आवेदक को 1 जुलाई के पहले अपना आवेदन करना अनिवार्य होगा। इसके बाद आवेदन मान्य नहीं होगा।
मुख्यमंत्री युवा संबल योजना राजस्थान ऑनलाइन फॉर्म आवेदन प्रक्रिया(Application form and Process)
  • आवेदन के लिए सबसे पहले राजस्थान की ऑफिसियल साइट पर जाएँhttp://employment.livelihoods.rajasthan.gov.in , वहां “अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस” पर क्लिक करें। इसके बाद अप्लाई पर क्लिक करें।
  • यहाँ एक नया नई पेज खुलेगा, पहली बार आवेदन करने के लिए साइट पर रजिस्टर करते हुए एसएसओ आईडी (SSO) बनायें।
  • अब फिर रजिस्ट्रेशन के लिए एक नया पेज खुलेगा, जहाँ अपनी सारी पर्सनल डिटेल्स डालनी होगी। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर बहुत जरुरी होता है.
  • रजिस्ट्रेशन के बाद आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड, आपकी ईमेल आईडी या मोबाइल पर मैसेज के द्वारा आ जायेगा।
  • अब आवेदक को इस लॉगिन आईडी पासवर्ड के द्वारा ऑफिसियल साइटhttps://sso.rajasthan.gov.in/signin में लॉगिन करना होगा, फिर इस योजना के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरें और सारी डिटेल्स अच्छे से देख लेने के बाद उसे सबमिट कर दें. आप इस फॉर्म का प्रिंट आउट भी निकाल लें.
राजस्थान बेरोजगारी भत्ता आवेदन का स्टेटस कैसे चेक करें (How to check status)
आवेदन करने के बाद लाभार्थी अपने फॉर्म का स्टेटस भी चेक कर सकता है. इस योजना के अंतर्गत अपने आवेदन को निम्न तरीके से चेक करें –
  • आवेदक इस लिंक पर क्लिक करें http://www.employment.livelihoods.rajasthan.gov.in/Reports/JS/js_Unemployment%20Allowance_Status.aspx
  • यहाँ अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और मोबाइल नंबर या जन्म तारीख डालें।
  • अंत में सर्च बटन पर क्लिक करें, इसके बाद नए पेज में आपके आवेदन का स्टेटस स्क्रीन पर दिखाई देगा, जिससे आपको अपने आवेदन की वर्तमान स्थिति मालूम हो जाएगी।
बेरोजगारी भत्ता योजना से बहुत से बेरोजगारों को फायदा होता है. उन्हें 2 साल का समय मिलता है, जब वो नौकरी की तलाश करते है. इन दो सालों में सरकार इनकी आर्थिक सहायता करती है. सभी युवा वर्ग जो बेरोजगार है उन्हें इस योजना का लाभ जरूर लेना चाहिए.


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