Tuesday, June 11, 2019

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना

श्रम और रोजगार मंत्रालय कल यानी 15-02-2019 को प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन (पीएम-एसवाईएम) योजना लांच करेगा। 
अंतरिम बजट में घोषित इस योजना को मंत्रालय ने हाल ही में अधिसूचित किया है। देश के असंगठित क्षेत्र में 42 करोड़ 
श्रमिक काम करते हैं।इस योजना के पात्र 18-40 वर्ष की आयु समूह के घर से काम करने वाले श्रमिक, स्ट्रीट वेंडर, मिड डे मील श्रमिक
सिर पर बोझ ढोने वाले श्रमिक, ईंट-भट्टा मजदूर, चर्मकार, कचरा उठाने वाले, घरेलू कामगार, धोबी, रिक्शा चालक, भूमिहीन मजदूर
खेतिहर मजदूर, निर्माण मजदूर, बीड़ी मजदूर, हथकरघा मजदूर, चमड़ा मजदूर, ऑडियो-वीडियो श्रमिक तथा इसी तरह के 
अन्य व्यवसाय के श्रमिक होंगे, जिनकी मासिक आय 15,000 रुपये प्रति महीने या उससे कम है। पात्र व्यक्ति नई पेंशन
योजना (एनपीएस), कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) योजना या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के लाभ के 
अंतर्गत कवर नहीं किए नहीं जाने चाहिए और उसे आयकर दाता नहीं होना चाहिए।
पीएम-एसवाईएम की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं:
(i)    न्यूनतम निश्चित पेंशनः पीएम-एसवाईएम के अंतर्गत प्रत्येक अभिदाता को 60 वर्ष की उम्र पूरी होने के बाद प्रति महीने 
3,000 रुपये न्यूनतम निश्चित पेंशन मिलेगा।
(ii)   परिवार पेंशनः यदि पेंशन प्राप्ति के दौरान अभिदाता की मृत्यु होती है तो परिवार पेंशन के रूप में लाभार्थी को 
मिलने वाले पेंशन का 50 प्रतिशत लाभार्थी के जीवनसाथी को मिलेगा। परिवार पेंशन केवल जीवनसाथी के मामले में लागू होता है।
(iii)   यदि लाभार्थी ने नियमित अंशदान दिया है और किसी कारणवश उसकी मृत्यु (60 वर्ष की आयु से पहले) हो जाती है 
तो लाभार्थी का जीवनसाथी योजना में शामिल होकर नियमित अंशदान करके योजना को जारी रख सकता है या योजना 
से बाहर निकलने और वापसी के प्रावधानों के अनुसार योजना से बाहर निकल सकता है।
3. अभिदाता द्वारा अंशदानः अभिदाता का अंशदान उसके बचत बैंक खाता/जनधन खाता से ऑटो डेबिटसुविधा के 
माध्यम से किया जाएगा। पीएम-एसवाईएम योजना में शामिल होने की आयु से 60 वर्ष की आयु तक अभिदाता को 
निर्धारित अंशदान राशि देनी होगी। नीचे तालिका में प्रवेश आयु विशेष मासिक अंशदान का ब्यौरा दिया गया हैः
प्रवेश आयु
योजना पूरी होने के समय आयु
सदस्य का मासिक अंशदान (रुपये में)
केन्द्र सरकार का मासिक अंशदान (रुपये में)
कुल मासिक अंशदान (रुपये में)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)= (3)+(4)
18
60
55
55
110
19
60
58
58
116
20
60
61
61
122
21
60
64
64
128
22
60
68
68
136
23
60
72
72
144
24
60
76
76
152
25
60
80
80
160
26
60
85
85
170
27
60
90
90
180
28
60
95
95
190
29
60
100
100
200
30
60
105
105
210
31
60
110
110
220
32
60
120
120
240
33
60
130
130
260
34
60
140
140
280
35
60
150
150
300
36
60
160
160
320
37
60
170
170
340
38
60
180
180
360
39
60
190
190
380
40
60
200
200
400
4. केन्द्र सरकार द्वारा बराबर का अंशदानः पीएम-एसवाईएम 50:50 के अनुपात आधार पर एक स्वैच्छिक तथा 
अंशदायी पेंशन योजना है, जिसमें निर्धारित आयु विशेष अंशदान लाभार्थी द्वारा किया जाएगा और तालिका के अनुसार
 बराबर का अंशदान केन्द्र सरकार द्वारा किया जाएगा। उदाहरण के तौर पर यदि कोई व्यक्ति 29 वर्ष की आयु का 
होता है तो उसे 60 वर्ष की आयु तक प्रति महीने 100 रुपये का अंशदान करना होगा। केन्द्र सरकार द्वारा 
बराबर का यानी 100 रुपये का अंशदान किया जाएगा।
5.पीएम-एसवाईएम योजना के अंतर्गत नामांकनःअभिदाता के पास मोबाइल फोन, बचत बैंक खाता तथा आधार संख्या 
होना अनिवार्य है। पात्र अभिदाता नजदीकी सीएससी जाकर आधार नम्बर तथा बचत बैंक खाता/जनधन खाता संख्या को 
स्वप्रमाणित करके पीएम-एसवाईएम के लिए नामांकन करा सकते हैं।
बाद में अभिदाता को पीएम-एसवाईएम वेब पोर्टल पर जाने तथा मोबाइल ऐप डाउनलोड करने की सुविधा दी जाएगी और 
अभिदाता आधार संख्या /स्वप्रमाणित आधार पर बचत बैंक खाता / जनधन खाता का इस्तेमाल करते हुए अपना पंजीकरण करा सकते हैं।
6. नामांकन एजेंसियां: नामांकन कार्य सामुदायिक सेवा केन्द्रों (सीएससी) द्वारा चलाया जाएगा। असंगठित श्रमिक आधार कार्ड तथा 
बचत बैंक खाता, पासबुक/जनधन खाता के साथ नजदीकी सीएससी जाकर योजना के लिए अपना पंजीकरण करा सकते हैं। पहले महीने
 की अंशदान राशि का भुगतान नकद रूप में होगा और इसकी रसीद दी जाएगी।
7.सहायता केन्द्रः एलआईसी के सभी शाखा कार्यालयों, ईएसआईसी/ईपीएफओ के कार्यालयों तथा केन्द्र तथा राज्य सरकारों के सभी
 श्रम कार्यालयों द्वारा असंगठित श्रमिकों को योजना, उसके लाभों तथा प्रक्रियाओं के बारे में बताया जाएगा।
इस संबंध में एलआईसी, ईएसआईसी, ईपीएफओ के सभी कार्यालयों तथा केन्द्र और राज्य सरकारों के सभी श्रम कार्यालयों द्वारा 
निम्नलिखित प्रबंध किए जाएंगे:

1.  एलआईसी, ईपीएफओ/ईएसआईसी के सभी कार्यालयों तथा केन्द्र तथा राज्यों के श्रम कार्यालय असंगठित श्रमिकों की 
सहायता के लिए सहायता केन्द्र बनाएंगे, योजना की विशेषताओं की जानकारी के बारे में निर्देशित करेंगे और श्रमिकों
 को नजदीकी सीएससी भेजेंगे।
2.  प्रत्येक सहायता डेस्क पर कम से कम एक कर्मचारी होगा।
3.  सहायता डेस्क मुख्य द्वार पर होगा और डेस्क के पास असंगठित मजदूरों को जानकारी देने के लिए हिन्दी तथा
 क्षेत्रीय भाषाओं में पर्याप्त संख्या में विवरण पुस्तिका होगी।
4.  असंगठित श्रमिक आधार कार्ड, बचत बैंक खाता/जनधन खाता तथा मोबाइल फोन के साथ सीएससी जाएंगे।
5.  सहायता डेस्क के पास श्रमिकों के बैठने की तथा अन्य आवश्यक सुविधाएं होंगी।
6.  योजना के बारे में असंगठित श्रमिकों की सहायता के लिए अन्य उपाय।
8.कोष प्रबंधनः पीएम-एसवाईएम केन्द्र की योजना है, जिसका संचालन श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा किया जाएगा तथा 
भारतीय जीवन बीमा निगम और सीएससी के माध्यम से लागू किया जाएगा। एलआईसी पेंशन फंड मैनेजर होगी और पेंशन
भुगतान के लिए उत्तरदायी होगी। पीएम-एसवाईएम पेंशन योजना के अंतर्गत एकत्रित राशि का निवेश भारत सरकार द्वारा
 निर्दिष्ट निवेश तरीकों के अनुसार किया जाएगा।
9.योजना से बाहर निकलना और वापसीः असंगठित मजदूरों के रोजगार के अनिश्चित स्वभाव को देखते हुए योजना
 से बाहर निकालने के प्रावधान लचीले रखे गए हैं। योजना से बाहर निकलने के प्रावधान निम्नलिखित हैं:
(i)  यदि अभिदाता 10 वर्ष से कम की अवधि में योजना से बाहर निकलता है तो उसे केवल लाभार्थी के अंशदान के हिस्से को
 बचत बैंक ब्याज दर के साथ दिया जाएगा।
(ii)  यदि अभिदाता 10 वर्षों या उससे अधिक की अवधि के बाद लेकिन 60 वर्ष की आयु होने से पहले योजना से बाहर निकलता है 
तो उसे लाभार्थी के अंशदान के हिस्से के साथ कोष द्वारा अर्जित संचित ब्याज के साथ या बचत बैंक ब्याज, दर जो भी अधिक हो,
के साथ दिया जाएगा।
(iii)  यदि लाभार्थी ने नियमित अंशदान किया है और किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसका जीवनसाथी नियमित 
अंशदान करके इस योजना को आगे जारी रख सकता है या कोष द्वारा अर्जित एकत्रित वास्तविक ब्याज या बचत बैंक ब्याज
 दर, जो भी अधिक हो, के साथ लाभार्थी का अंशदान लेकर योजना से बाहर निकल सकता है।
(iv)  यदि लाभार्थी ने नियमित अंशदान किया है और 60 वर्ष की आयु से पहले किसी कारणवश से स्थायी रूप से दिव्यांग 
हो जाता है और योजना के अंतर्गत अंशदान करने में अक्षम होता है तो उसका जीवनसाथी नियमित अंशदान करके
 इस योजना को आगे जारी रख सकता है या कोष द्वारा अर्जित एकत्रित वास्तविक ब्याज या बचत बैंक ब्याज दर, जो भी 
अधिक हो, के साथ लाभार्थी का अंशदान प्राप्त कर योजना से बाहर निकल सकता है।
(v)  अभिदाता और उसके जीवनसाथी दोनों की मृत्यु के बाद संपूर्ण राशि कोष में जमा करा दी जाएगी।
(vi)  एनएसएसबी की सलाह पर सरकार द्वारा तय योजना से बाहर निकलने का कोई अन्य प्रावधान।
11. अंशदान में चूकः यदि अभिदाता ने निरंतर रूप से अपने अंशदान का भुगतान नहीं किया है तो उसे सरकार द्वारा निर्धारित
दंड राशि के साथ पूरी बकाया राशि का भुगतान करके अंशदान को नियमित करने की अनुमति होगी।
12.पेंशन भुगतानः18-40 वर्ष की प्रवेश आयु पर योजना में शामिल होने से 60 वर्ष की उम्र की प्राप्ति तक लाभार्थी को 
अंशदान करना होगा। 60 वर्ष की उम्र की प्राप्ति पर अभिदाता को परिवार पेंशन लाभ के साथ प्रति महीने 3000 रुपये का 
निश्चित मासिक पेंशन प्राप्त होगा।
13.संदेह तथा स्पष्टीकरणः योजना को लेकर किसी तरह के संदेह की स्थिति में जेएस एंड डीजीएलडब्ल्यू द्वारा दिया 
गया स्पष्टीकरण अंतिम होगा।


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PM-SYM

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